September 22, 2024

रिम्स में ही मनेगी लालू यादव की होली, नहीं मिली जमानत

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई हुई। आज की सुनवाई ने कोर्ट ने लालू को जमानत नहीं दी। अब अगली सुनवाई के लिए 1 अप्रैल को होगी। यानी इस बार लालू यादव अपने परिवार और समर्थकों के बीच होली नहीं मना पाएंगे।

सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने कहा कि अगर सीबीआई लालू की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। अब मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।

फिलहाल लालू यादव चारा घोटाले के मामले में जेल में हैं। हालांकि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण जेल प्रशासन ने बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद को रिम्स के लिए ट्रांसफर कर दिया था।

दरअसल 21 फरवरी को डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई है। लालू यादव ने इस सजा के खिलाफझारखंड हाईकोर्ट में अपील की है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से जमानत के लिए भी गुहार लगाई गई है। लालू यादव ने जमानत के लिए अपनी उम्र, बीमारी और आधी सजा काट लेने का हवाला दिया है।

गौरतलब है कि चारा घोटाले के कुल 5 मामलों में लालू प्रसाद को सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें चाईबासा कोषागार से निकासी मामले में दो केस,  देवघर दुमका और अब डोरंडा ट्रेजरी से निकासी मामले में एक-एक मामला है। ‌इन सभी केस में लालू यादव को निचली कोर्ट से सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन, डोरंडा को छोड़कर उन्हें सभी मामलों में हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ऐसे में अब लालू प्रसाद को उम्मीद है कि अगली सुनवाई में उन्हें डोरंडा मामले में भी हाईकोर्ट से जमानत मिल जाएगी।


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