September 22, 2024

31 मार्च: आज जरूर निपटा लें ये काम, वरना होगा बड़ा नुकसान

आम आदमी के लिए जरूरी खबर है। आज 31 मार्च है और वित्तीय वर्ष 2021-22 खत्म होने जा रहा है। ऐसे में कई ऐसे जरूरी काम हैं जिसे आपको आज यानी 31 मार्च तक निपटाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि आपको 31 मार्च तक कौन-कौन से काम आपको कर लेने चाहिए ताकि आप परेशानी से बचा सकें।

 

अगर अभी तक आपने अधिकतम टैक्स बचाने के सारे तरीके नहीं अपनाए हैं तो बेहतर होगा कि आज ये काम जरूर निपटा लें। अगर टैक्स सेविंग के लिए आपने पूरा निवेश नहीं किया है तो आज ये काम जरूर कर लें। गौरतलब है कि वित्त साल 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए आपको 31 मार्च 2022 तक निवेश करना होगा। कल यानी 1 अप्रैल से नया वित्तीय साल 2022-23 शुरू होने जा रहा है।

रिवाइज्ड आईटीआर भर लें

अगर आपको बीलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर (Revised ITR) भरना है तो ये काम आज आप जरूर कर लें। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया था। अगर आप आज यानी 31 मार्च 2022 को भी रिवाइज्ड आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 234एफ के तहत पेनाल्टी देनी पड़ेगी।

एडवांस टैक्स पे कर दें

इनकम टैक्स की धारा 208 के तहत 10 हजार रुपये से ज्यादा की टैक्स देनदारी वाले आयकर दाता एडवांस टैक्स दे सकते हैं। इससे पहले 15 मार्च 2022 तक एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख थी जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। ऐसे में आप इस काम को आज जरूर निपटा लें।

बैंक अकाउंट्स की KYC जरूर करा लें

बैंक अकाउंट KYC अपडेट कराने की आज यानी तारीख 31 मार्च 2022 को आखिरी तारीख है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च 2022 कर रखी है। ऐसे में अगर आप आज यानी 31 मार्च को भी बैंक खाते यानी सेविंग अकाउंट की केवाईसी नहीं कराते हैं तो कल यानी 1 अप्रैल से आपका खाता बंद हो सकता है।

पैन-आधार लिंक करना जरूरी

आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम दिन आज यानी 31 मार्च 2022 को है। 31 मार्च तक पैन और आधार को लिंक नहीं करने पर ना सिर्फ आपको जुर्माना देना पड़ सकता है बल्कि आपका पैन कार्ड पूरी तरह से निष्क्रिय भी हो सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से पैन-आधार लिंक कराने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। इससे पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 थी।


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