September 22, 2024

एनआईओएस डीएलएड को नई भर्ती में ही मिलेगा मौका!

देहरादून। शिक्षा विभाग एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। हाईकोर्ट से एनआईओएस डीएलएड को वर्तमान भर्ती में शामिल करने के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया जाएगा। न्याय विभाग ने भी सरकार को यही राय दी है।

इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को आधार बताया है, जिसके तहत एक जारी प्रक्रिया के साथ बीच में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती हैं। पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से कार्रवाई शुरू करनी होती है। शिक्षा सचिव रविनाथा रमन ने कहा कि एनआईओएस डीएलएड के विषय में न्यायालय में सभी पहलुओं को रखा जाएगा। 28 अप्रैल को हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं।

मालूम हो कि शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षक के 2724 पदों पर भती्र चल रही हैं इनमें अब तक 1849 पदों पर भर्ती हो चुकी है। हाईकोर्ट का आदेश आने के तत्काल बाद ही बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गरब्याल ने भर्ती प्रक्रिया रोकते हुए सरकार से दिशा-निर्देश मांगे थे।


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