September 22, 2024

बेटी शीना बोरा की हत्या मामले में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को SC से मिली जमानत

अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में 2015 से जेल में बंद पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत पर रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया, “हम इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे रहे हैं। 6.5 साल बहुत लंबा समय है।”

 

जांचकर्ताओं ने कहा कि इंद्राणी अपनी बेटी के अपने पति पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के साथ रिश्ते से नाराज थी।

मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए। सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें कई बार जमानत देने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जमानत की हकदार हैं, क्योंकि वह जेल में “पहले ही काफी समय बिता चुकी हैं”।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उसने अपनी बेटी के राहुल मुखर्जी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप को देखते हुए हत्या की योजना बनाई थी, जो पीटर मुखर्जी और उनकी पूर्व पत्नी का बेटा था।”

 

पीटर मुखर्जी (जिन्हें इंद्राणी की मदद करने के आरोप में महीनों बाद गिरफ्तार किया गया था) को 2020 में जमानत दे दी गई थी। न्यायाधीशों ने कहा कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला था।

हत्या के बाद से शीना बोरा तीन साल से लापता थी। इंद्राणी ने दोस्तों को बताया कि शीना (जिसे उसने हमेशा अपनी बहन बताया था)- अमेरिका चली गई है।

एक अलग मामले में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर द्वारा पुलिस को बयान दिए जाने के बाद उसके अधजले शरीर को मुंबई के पास एक जंगल से खोदा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि शीना बोरा का उनकी मां ने कार के अंदर गला घोंट दिया था।

 

इस साल की शुरुआत में, इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया था कि शीना बोरा जीवित है और उसे श्रीनगर में एक साथी कैदी ने देखा था। सीबीआई ने उस दावे को “उसकी कल्पना की उपज” और असंभव के बगल में खारिज कर दिया था।

सीबीआई ने हाल ही में मुंबई की एक विशेष अदालत को बताया कि 2012 की हत्या में उसकी जांच खत्म हो गई है।


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