September 22, 2024

बाल विवाह कराने के जुर्म में बालिका की मां समेत चार गिरफ्तार

देहरादून। उत्तराखण्ड के देहरादून जिले में नाबालिक किशोरी से विवाह करने वाले युवक व बालिका की मांग समेत चार लोगों को पुलि ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है।

सम्बन्धित ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र के श्यामपुर पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को शांतिनगर, थाना ऋषिकेश निवासी एक व्यक्ति ने चौकी पर सूचना दी कि उनकी नाबालिग भतीजी उम्र 14 साल का उसकी मां द्वारा मनसा देवी मंदिर, गुमानीवाला में कपिल निवासी हस्तिनापुर, मेरठ के साथ बाल विवाह कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्राप्त सूचना पर शिकायतकर्ता को साथ लेकर पुलिस सम्बन्धित मंदिर पहुंची।

वहां जानकारी प्राप्त हुई कि मंदिर के पुजारी द्वारा नाबालिग होने के कारण शादी से मना कर दिया गया है। जिसके पश्चात कपिल उपरोक्त द्वारा जबरदस्ती नाबालिग के गले में फूलों की माला डालकर अपने सहयोगियों के साथ ऑल्टों कार संख्या यूपी-15डीएम-2101 में बैठकर मेरठ ले जा रहा है।

पुलिस ने बताया कि इस पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर उक्त वाहन को चाइल्ड लाइन एवं महिला बाल विकास परियोजना की टीम की मौजूदगी में श्यामपुर फाटक के पास रोक लिया।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा अपराध संख्या 314/22 धारा-3/9/11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत, अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त कपिल कुमार, उसके सहयोगी जीजा नकुल तथा बाल विवाह कराने वाली नाबालिग की मां तथा उसका सहयोग करने वाले अभियुक्त दीपक को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत गिरफ्तार कर, आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।


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