यूपी में अब मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे स्कूल, योगी सरकार ने इस प्रस्ताव को दी मंजूरी
यूपी में कैबिनेट की बैठक में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर नकेल कसने का फ़ैसला लिया गया. ये प्रस्ताव पास हुआ कि निजी स्कूल हर साल 7-8 फीसदी से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते. साथ ही 12वीं तक एक ही बार एडमिशन फ़ीस ली जा सकेगी.
उपमुख्यमंत्री के मुताबिक, अगर कोई वैकल्पिक सुविधा जैसे वाहन, होस्टल, भ्रमण व कैंटीन की सुविधा लेता है, तभी शुल्क देना होगा. हर तरह के शुल्क की रसीद देना स्कूलों के लिए अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि इन नियमों के दायरे में सीबीएससी और आईसीएससी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों को भी लिया गया है. साथ ही कोई भी स्कूल बच्चों की ड्रेस में पांच वर्ष तक बदलाव नहीं कर सकेगा और न ही जूते-मोजे किसी दुकान से लेने के लिए बाध्य कर सकेगा.
सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उप्र विधानसभा एवं विधान परिषद के सत्रावसान संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.