स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त किये जाने पर रोक, निदेशक माध्यमिक ने जारी किये निर्देश
देहरादून। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने 11 जुलाई तक स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त ना किये जाने का आदेश जारी किया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा के हवाले से जारी पत्र के अनुसार नैनीताल हाईकोर्ट में वार्षिक स्थानांतरण 2023-24 को लेकर सुनवाई चल रही है। जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने 11 जुलाई तक स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त ना किया जाने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट के इस आदेश को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश जारी किया है। गौरतलब है कि बीते जून के आखिरी हफ्ते शिक्षा निदेशालय ने वार्षिक स्थानांतरण की सूची जारी की थी। लेकिन इस मामले में कुछ शिक्षक हाईकोर्ट चले गये। जिस पर हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में अगली सुनवाई तक स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त ना किये जाने का निर्णय दिया। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है।
निदेशक सीमा जौनसारी ने कहा इसके बावजूद भी प्रधानाचार्य यदि स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यभार से मुक्त करता है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जायेगा और सम्बन्धित के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।