सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की पुलकित की कोटद्वार कोर्ट से केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की याचिका
देहरादून। अंकिता भंडारी केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला उत्तराखण्ड के कोटद्वार कोर्ट से अन्यत्र राज्य में ट्रांसफर करने की मांग करने वाली पुलकित की याचिका खारिज कर दी है।
सूत्रों के अनुसार याचिका में पुलकित के वकीलों द्वारा दलील दी गयी थी कि पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड में वह प्रदेश के मूल निवासी पहाड़ियों के बीच घिर गया है,इसलिये उसे न्याय की उम्मीद नहीं है।
याचिका, केस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवायी के योग्य समझे जाने की प्रथम तिथि को ही ख़ारिज कर दी गयी है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये अपराध बेहद गंभीर है। मामले की सुनवाई जल्द पूरी होनी चाहिए। तीन जजों वाली इस बेंच में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जे.बी.परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी मौजूद थे।
आपको बता दें कि उक्रांद नेता आशुतोष नेगी की अंकिता केस के वीआईपी की शिनाख्त के लिये सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवायी भी दिसम्बर 2024 के प्रथम सप्ताह में होनी है, इससे पहले माननीय सर्वाेच्च न्यायालय का यह फैसला परिजनों और अंकिता को न्याय के लिये संघर्षरत कोटद्वार कोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ईमानदारी से केस की पैरवी कर रहे और समाज के जागरूक लोगों के लिये उत्साहवर्धक है।