CM नायब सिंह ने सरपंचों के लिए की ऐतिहासिक घोषणा: बिना ई-टेंडरिंग 21 लाख तक के काम की मंजूरी, यात्रा भत्ते और मानदेय में इजाफा!
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कई बड़े फैसले लेते हुए उनके कामकाज को आसान और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम घोषणाएं की हैं। अब सरपंच 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य बिना ई-टेंडरिंग के करा सकेंगे। पहले यह सीमा मात्र 5 लाख रुपए थी।
मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए यात्रा भत्ते (टीए/डीए) का ऐलान भी किया। अब सरपंच अपनी गाड़ी या टैक्सी से यात्रा करने पर 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्च क्लेम कर सकेंगे। इस भत्ते के बिल का अनुमोदन बीडीपीओ स्तर पर किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी।
कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देगा। सरपंचों के कामकाज में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए जूनियर इंजीनियरों को निर्देश दिया गया है कि वे 10 दिन के भीतर विकास कार्यों का एस्टीमेट तैयार करें और पोर्टल पर अपलोड करें।
कोर्ट केस पैरवी फीस में 6 गुना बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिला और उपमंडल स्तर पर कोर्ट केस पैरवी के लिए वकीलों की फीस 1100 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए कर दी गई है। वहीं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में यह फीस 5500 रुपए से बढ़ाकर 33,000 रुपए कर दी गई है।
पंचायत फंड खर्च सीमा में बड़ा इजाफा
स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस जैसे आयोजनों के लिए पंचायत फंड से खर्च सीमा 3000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। राष्ट्रीय पर्वों और अन्य सरकारी आयोजनों पर मिठाई वितरण और प्रचार-प्रसार के लिए 500 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है।
सफाई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि
शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
गांव की सरकार को सशक्त बनाने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत हरियाणा सरकार गांवों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। राज्य सरकार पंचायतों को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है।