CM Mann के OSD को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बिक्रम मजीठिया को मानहानि पर फटकार

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हाईकोर्ट का सख्त निर्देश- राजबीर सिंह के खिलाफ झूठे बयान न दें मजीठिया

पंजाब डेस्क: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को राजबीर सिंह के खिलाफ मानहानि भरे बयान देने से सख्ती से रोक लगा दी है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि मजीठिया के बयान राजबीर सिंह की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सार्वजनिक मंच पर ऐसे बयान तुरंत बंद किए जाएं।

क्या है मामला?
कुछ दिन पहले मजीठिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह पर कुछ आरोप लगाए थे। इसके बाद राजबीर सिंह ने मजीठिया को लीगल नोटिस भेजा और 48 घंटे में लिखित माफी मांगने को कहा। माफी न मिलने पर राजबीर ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया और मजीठिया के झूठे आरोपों को चुनौती दी।

कोर्ट का सख्त रुख:
हाईकोर्ट ने मजीठिया को फटकार लगाते हुए राजबीर सिंह के खिलाफ दिए गए बयान पर तुरंत रोक लगाने को कहा। अदालत ने कहा कि मजीठिया के आरोप बेबुनियाद हैं और राजबीर सिंह की छवि को खराब करने के लिए लगाए गए हैं।

पृष्ठभूमि:
यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीठिया ने सीएम के करीबियों और उनके ओएसडी पर सवाल खड़े किए। इसके बाद राजबीर सिंह ने इसे उनकी छवि खराब करने का प्रयास बताया और कानूनी कार्रवाई की।

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