गुड़गांव में अवैध हथियार कांड: दो दोषियों को 10-10 साल, एक को 4 साल की सजा! गुरुग्राम कोर्ट का सख्त फैसला, 25 देसी कट्टों और जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए थे आरोपी

0
Screenshot 2025-04-05 014426

गुड़गांव (ब्यूरो): अवैध हथियार रखने और बेचने के सनसनीखेज मामले में गुड़गांव की एडीजे डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है।

कोर्ट ने आरोपी अभिषेक उर्फ गब्बर और अभिषेक उर्फ जीतू को 10-10 साल की सजा और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि तीसरे आरोपी सुनील को 4 साल की कैद और 4 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है।

यह मामला 19 मार्च 2022 का है जब पुलिस ने पंचगांव चौक से आरोपी गब्बर को 25 देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद मानेसर थाना में शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। जांच में तीन आरोपी—अभिषेक उर्फ गब्बर (अलीगढ़), अभिषेक उर्फ जीतू (हाथरस) और सुनील (अलीगढ़)—गिरफ्तार किए गए।

पुलिस ने केस में सभी साक्ष्य व गवाह अदालत के सामने पेश किए, जिसके आधार पर तीनों को दोषी ठहराया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *