November 24, 2024

Income Tax Return: भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, पड़ेंगी बहुत भारी

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ज्यादातर टैक्स भरने वाले लोग अपना टैक्स समय पर ही भरते हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जो टैक्स भरने में देरी कर देते हैं। इनकम टैक्स भरने के दौरान लोग कई गलतियां कर देते हैं, जो उन्हें बहुत भारी पड़ सकती हैं। हर साल 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी दिन होता है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान लोग कई गलतियां कर देते हैं। यहां हम आपको ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए।

1- गलत टैक्स रिटर्न फॉर्म का चुनाव

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आयकर विभाग द्वारा सात तरीकों के फॉर्म दिए गए हैं। इसमें आय के हिसाब से अलग-अलग इनकम टैक्स फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। इसलिए अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिर गलती से गलत इनकम टैक्स फॉर्म का चुनाव न कर लें।

2- जहां ई-फाइलिंग की जरूरत हो, वहां ई फाइलिंग ही करें
आयकर विभाग ने टैक्स भरने वालों को खुद से जाकर टैक्स भरने के अलावा ई-फाइलिंग की भी सुविधा दे रखी है। इसलिए अगर जहां ई-फाइलिंग की जरूरत हो, वहां पर ई-फाइलिंग के द्वारा ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें।
3- विदेशी संपत्ति और आय की दें सही जानकारी
सभी के लिए यह आवश्यक है कि यदि वे अपनी आय की जानकारी दे रहे हैं तो फिर चाहे संपत्ति देश में ही हो या फिर विदेश की संपत्ति क्यों न हो। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सभी जानकारी पूरी तरह से सही-सही दें। काले धन के रोकथाम के लिए बनाए गए कानून के अनुसार, अगर अगर विदेशी संपत्ति की कोई जानकारी गलत देता है तो फिर उसपर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
4-सैलरी समेत सभी जानकारी सही रूप से दें
कई बार ऐसा होता है कि आयकर भर रहे शख्स के पास एक या फिर ज्यादा जगह से आय प्राप्त हो रही होती है। यह ऐसी स्थिति में होता है जब आपको पिछले ऑर्गनाइजेशन से कुछ बकाया हो और वह पैसा मिल जाए या फिर आप किसी दूसरे ऑर्गनाइजेशन से भी पैसा मिल रहा हो। ऐसी स्थिति में आयकर रिटर्न फाइल करते हुए आय की पूरी और सही जानकारी देनी आवश्यक होती है।
5- पीपीएफ, डिविडेंड इनकम आदि की भी दें पूरी जानकारी
आयकर से कई तरह की आय पर छूट दी जाती है। इन आय में पर्सनल प्रोविडेंट फंड, डिविडेंड इनकम आदि शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इन सभी की पूरी जानकारी देना जरूरी है। ऐसे में अगर आप आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जिन आय पर कर से छूट मिलती है, उसकी भी जानकारी अवश्य दें।


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