हाईकोर्ट के आदेश पर सहायक लेखाकार के पदों पर भर्तियां निरस्त, अब दोबारा शुरू होगी प्रक्रिया
हाईकोर्ट ने राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सहायक लेखाकार के 93 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू कराने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने टाइपिंग टेस्ट दोबारा कराने के एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंड पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पंतनगर विश्वविद्यालय की ओर से 21 दिसंबर 2016 को सहायक लेखाकार के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होने पर आईटी डीन प्रो. आशुतोष सिंह और सीडीओ ऊधमसिंह नगर ने शिकायतों की जांच की, जो सही पाई गई। 25 जनवरी को जांच कमेटी ने गड़बड़ी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने की संस्तुति की थी। 14 मार्च 2018 को शासन ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था, जिसे कपिल कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 22 नवंबर को टाइपिंग टेस्ट दोबारा कराने के आदेश दिए थे।
एकलपीठ के इस आदेश को कपिल कपूर और अन्य ने स्पेशल अपील के माध्यम से खंडपीठ में चुनौती दी थी, जिस पर मंगलवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की। खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।