वोटर कार्ड को अब कर सकेंगे ट्रांसफर, जानें क्या करना होगा
लोक सभा चुनाव से पहले कोई भी मतदाता अपना वोटर कार्ड एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करा सकता है। इससे वोटर कार्ड का नम्बर पुराना ही रहेगा।
अब तक मतदाताओं को एक से दूसरे स्थान पर जाने पर नया वोटर आईकार्ड बनाना पड़ता था। पुराने कार्ड से वह दूसरे स्थान पर वोट नहीं डाल पाते थे। इसे देखते हुए अब चुनाव आयोग ने मतदाताओं को नई सुविधा दी है। चुनाव आयोग का मानना है कि इस प्रक्रिया से मतदाता पहचान पत्र की डुप्लीकेसी रोकने में भी मदद मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ ही एक से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।
पुराना कार्ड जमा कराना होगा
वोटर कार्ड ट्रांसफर करने के लिए नया कार्ड बनाने जैसी ही प्रक्रिया से गुजरना होगा। बीएलओ को फार्म-6 भरकर देने के अलावा निवास प्रमाण पत्र, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही पुराना मतदाता पहचान पत्र भी देना होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या के अनुसार, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने की सुविधा दी है। लोक सभा चुनावों को देखते हुए लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। इससे वोटर आईडी कार्ड का नंबर नहीं बदलेगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है।