September 22, 2024

उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार होते ही रोने लगा अतीक अहमद, माफिया के खौफ का शर्मनाक अंत

उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज की एमपी-एमएलए अदालत द्वारा उमेश पाल अपहरण कांड में सजा सुनाए जाने के बाद दशकों के चले आ रहे माफिया के खौफ का अंत हो गया. अदालत द्वारा सजा सुनाए जाते ही अतीक अहमद रोने लगा. दीगर है कि प्रयागराज में एमपी एमएलए अदालत ने उमेश पाल के अपहरण मामले में मंगलवार को अतीक अहमद समेत 3 को दोषी ठहारया. फैसला सुनाए जाने के बाद अतीक के अलावा उसका भाई अशरफ भी रोने लगा. इतना ही नहीं कोर्ट ले जाते वक्त वकीलों ने भी अतीक अहमद के साथ धक्का-मुक्की की.

उमेश पाल अपहरण मामले में मंगलवार को आए फैसले में माफिया अतीक अहमद उसके करीबी शौकत हनीफ और दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है. विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया और अब वह तीनों दोषियों को ढाई बजे आज सुना सकती है.  विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है .

उधर, अतीक अहमद की सजा पर उत्तर प्रदेश के बस्ती बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि अब न्याय की उम्मीद बढ़ी है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ कानून का राज स्थापित करने में लगे हैं.

बीजेपी नेता बोले- माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे.

इसके साथ ही बीजेपी के राज्य सभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा फिर वह कोई भी क्यों ना हो.

अतीक अहमद की सजा पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि  योगी सरकार में अतीक के खौफ का अंत हुआ है. अभियोजन पक्ष ने मजबूती से कोर्ट में पक्ष रखा,ये योगी सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति से संभव हुआ. एक समय था जब अतीक के मामले में सुनवाई से दर्जनभर न्यायाधीशों ने अपने आप को अलग कर लिया था,आज न्याय हुआ है. माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प पूरा करके रहेंगे.


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