September 22, 2024

खबरदार: कोरोना पर फैलाई अफवाह तो जाना होगा जेल, फेक न्‍यूज को ना तो अपलोड करें ना शेयर करें

नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस को लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेफार्मों पर फैल रही अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कदम उठाने शुरू कर द‍िए हैं। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को एडवाइजरी जारी की है। यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम लिया गया है। इसके बावजूद भी कोरोना को लेकर कोई भी गलत सूचना प्रकाशित करता है कि उसे जेल की हवा खानी पड सकती है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन यानी डब्‍ल्‍यूएचओ ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित करते हुए ग्‍लोबल इमरजेंसी जारी की है। इसको लेकर आम लोगों में कोई पैनिक न फैले इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को चाहिए कि वे अपने यूजर्स को सचेत करें कि वे गलत जानकारियां और फेक न्‍यूज पोस्‍ट नहीं करें’

फेक न्‍यूज को ना तो अपलोड करें ना तो उनको शेयर करें

सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से कहा गया है कि वे अपने यूजर्स को बताएं कि कोरोना वायरस को लेकर किसी भी प्रकार की गलत जानकारियां या फेक न्‍यूज को ना तो अपलोड करें ना तो उनको शेयर करें। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से कहा है कि वे ऐसे लोगों के अकाउंट को तत्‍काल प्रभाव से हटा दें या डिलीट कर दें जो कोरोना वायरस को लेकर भ्रामक और गलत जानकारियां साझा कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से कहा गया है कि वे उन्‍हीं जानकारियों को प्रोमोट करें जो पुख्‍ता हों और सत्‍य हों… बता दें कि देश के कई हिस्‍सों में फेक न्‍यूज या गलत जानकारियां फैलाने के आरोप में कई लोगों पर पुलिस थानों में प्राथमिकियां भी दर्ज की गई हैं। 

सचिव सूचना दिलीप जावल

उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिव सूचना दिलीप जावल कर ने साथ कर दिया है कि कोरोना वायरस पर फेक न्यूज या गलत जानकारियां प्रसारित करने पर प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जावलकर ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर समस्त जिला अधिकारियो और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए इनकी प्रभावी मानिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है। सोशल मीडिया में कोरोना वायरस के संबंध में गलत जानकारियां देने या फेक न्यूज देने पर आईटी एक्ट व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संबंध में ऐसी गलत सूचनाएं प्रसारित नहीं की जानी है जिनसे आमजन में भय व्याप्त हो और लोकव्यवस्था बिगड़े।


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