राजस्थान हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, RAS भर्ती 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम किया रद्द
राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला देते हुए RAS भर्ती 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विवादित पांच प्रश्नों को विशेषज्ञ कमेटी के समक्ष भेजने का भी आदेश दिया है। ये फैसला जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच ने सुनाया है। यह निर्देश अंकित कुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया गया है।
बीते कल ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने RPSC RAS Mains 2021 Examination कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने के संबंध में एक ट्विट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि, ”प्रतियोगिता परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से कराकर सभी भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है”
लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद मुख्य परीक्षा तय समय पर करवाना असम्भव हो गया है। इस निर्णय के बाद सम्भव है की राजस्थान लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा को स्थगित कर सकता है।
गौरतलब है कि RAS-2021 भर्ती की मुख्य परीक्षा 25 और 26 फरवरी को प्रस्तावित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रवेश पत्र भी जारी (RPSC RAS Mains Admit Card 2022) कर दिए हैं लेकिन हजारों अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढाने की मांग कर रहे हैं।