December 5, 2024

बड़ी खबर:दून विवि के कुलपति की कुर्सी गयी, हाईकोर्ट ने नए कुलपति को नियुक्ति करने का आदेश दिया

Doon University 1526566791

देहरादून /नैनीताल। दून विवि के कुलपति को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को नए कुलपति को नियुक्ति करने का आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान कुलपति की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। यज्ञभूषण शर्मा ने वर्ष 2018 में दून विवि के कुलपति की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दून विश्वविद्यालय के कुलपति सीएस नौटियाल की नियुक्ति वर्ष 2018 में हुई थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इनकी नियुक्ति को यूजीसी नाॅम्र्स के अनुसार नहीं होना कोर्ट को बताया गया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीएस नौटियाल की नियुक्ति को अवैध मानते हुए सरकार को नए कुलपति की नियुक्ति के आदेश दिए।

उधर इस मामले को लेकर पिछले कुछ समय से राज्य आंदोलनकारी सम्मान परीषद के पूर्व उपाध्यक्ष रवीन्द्र जुगरान भी मुखर थे। जुगरान ने साफ कर दिया था कि वह किसी भी रूप से अवैध रूप से नियुक्ति कुलपति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उक्त प्रकरण से अब अन्य विवि के कुलपतियों के लिए भी राह आसान नहीं है।


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