November 24, 2024

बड़ी खबरः विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त किया, स्पीकर ने फैसले को बताया सच की जीत

vidhan

देहरादून। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने विधान सभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी आदेश को सही माना है। पूर्व में एकलपीठ ने अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ विधानसभा डबल बेंच में गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट की डबलबेंच ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए विधान सभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है।

फैसले के बाद स्पीकर का बयान

बैकडोर भर्ती मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट से आए फैसले पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सत्य थोड़ा परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने यमुना कॉलोनी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रदेश में एक पारदर्शी और विधानसभा जैसी प्रतिष्ठित संस्था की स्वच्छ छवि बनाने के लिए कड़ा कदम उठाया गया जिस पर वह लगातार अडिग है।

ये है पूरा मामला

विधानसभा भर्ती घोटाले में हुई 228 तदर्थ नियुक्तियों पर विधानसभा अध्यक्ष ने निरस्तीकरण का फैसला दिया था। विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को बर्खास्त कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और सिंगल बेंच ने इन कर्मचारियों की निरस्तीकरण पर स्टे दे दिया था। इस फैसले के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने एकलपीठ के इस फैसले को डबल बेंच की खंडपीठ पर चुनौती दी। जिस पर गुरूवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले पर सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है।