September 22, 2024

बड़ी खबरः प्रदेश सरकार ने सोमवार 11 बजे से रात्रि कर्फ्यू का किया ऐलान

देहरादून। कोरोना के नए वरिएंट ओमिक्रान के खतरे को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सोमवार रात 11 बजे से रात्रि कर्फ्यू लगाये जान का ऐलान किया है। कोविड-19 के नये वरिएंट ओमिक्रान को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वेरियंट ऑफ कंसर्न (अवब) घोषित किया जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है।

सोमवार को जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान निम्न सेवायें संचालित रहेंगी-

सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं चौबीस घंटे संचालित रहेंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सो, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे अस्पताल सहायता सेवाओंके लिए परिवहन की अनुमति रहेगी।

तेल और गैस क्षेत्र जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भण्डारण और फुटकर बिक्री शामिल है। जैसे- पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।

पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भण्डारण आउटलेट।
राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं।

डाकघरों सहित डाक सेवाएं

दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।

सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।

सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति चौबीस घटें है।

सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटेलर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने उतारने की दैनिक रुप से अनुमति है।

विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति है।

पिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति होगी।

आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड-19 प्रबंधन में शामिल सरकार/ स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी।
निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आई के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति है।


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