बड़ी खबरः उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाई
नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है। गुरूवार को इस मामले में उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ड ने यात्रा पर लगाई रोक को 28 जून के फेसले को वापस ले लिया है। कोई ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दिए हैं। चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार नई एसओपी जारी करेगी।
न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की बेंच के समक्ष इस प्रकरण पर गुरूवार को सुनवाई हुई। गौरतलब है कि 10 सितम्बर को सरकार ने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने की गुजारिश की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 सितम्बर की तिथि तय की थी।
हाईकोर्ट ने 26 जून को कोविड का हवाला देते हुए चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, लेकिन बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले ली है।
गुरूवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है। ऐसे में यात्रा से रोक हटाई जाय। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बदरीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति होगी। यात्री कुण्ड में स्नान नहीं कर सकेंगे। हर यात्री को कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा।