कैबिनेट बैठक में हुआ फैसलाः अब सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर होगी 10 साल की सजा
देहरादून। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षत में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। उत्तराखण्ड में अब सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट मीटिंग में सरकारी भूमि अतिक्रमण के खिलाफ अध्यादेश लाया गया है।
इसके तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर न्यूनतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, जबकि अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान भी है। अतिक्रमण द्वारा कब्जाई जमीन के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना भी वसूला जाएगा। अतिक्रमण करने के लिए उकसाने वाले को भी सजा का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट बैठक में सीएम प्राकृतिक कृषि विकास योजना को मंजूरी दी गई जो 6400 हेक्टेयर में होगी। क्लिनिकल एस्टेब्लिशडमेंट एक्ट में संशोधन को भी मंजूदी दी गई। देहरादून के आढ़त बाजार शिफ्टिंग नीति को भी कैबिनेट बैठक में मजूर किया गया। इन्वेस्टर समित का ड्राफ्ट को हरी झंडी दी गई। इसके तहत 70 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य तय किया गया है।