September 21, 2024

उत्तराखण्ड मुक्त विवि में अवैध नियुक्तियों का मामला, हाईकोर्ट ने निरस्त की जनहित याचिका

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने उत्तराखण्ड मुक्त विवि में हुई अवैध नियुक्तियों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने जनहित यात्रिका को निरस्त कर दी है।

मामले के मुताबिक हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने जनहित यात्रिका दायर कर कहा है कि उत्तराखण्ड मुक्त विवि हल्द्वानी में 13 लोगों की नियुक्तियां अवैध तरीके से की गई है।

इन नियुक्तियों को करने में यूजीसी के नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसलिए इन्हें निरस्त किया जाए। विपक्षियों की ओर से कहा गया कि विवि में कोई भी अवैध नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जो नियुक्तियां हुई हें वह नियमों के तहत हुई है।


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