Chandigarh वालों को तगड़ा झटका! पानी-बिजली से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स तक महंगा, नई दरें लागू 1 अप्रैल से बढ़े सभी टैक्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स में 3 गुना इजाफा

0
Screenshot 2025-04-01 033500

चंडीगढ़ डेस्क: चंडीगढ़ प्रशासन ने शहरवासियों की जेब पर भारी असर डालने वाली नई अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है। 1 अप्रैल 2025 से पानी, बिजली, गारबेज टैक्स, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और कलेक्टोरेट फीस समेत कई सेवाओं की दरें बढ़ा दी गई हैं।

कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स में भारी बढ़ोतरी

चंडीगढ़ प्रशासन ने 2025-26 के लिए नई प्रॉपर्टी टैक्स दरें लागू कर दी हैं।

  • कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स को 3 गुना बढ़ाकर 3% से 6% तक कर दिया गया है।

  • रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स को जोन-वाइज बांटकर नई दरें तय की गई हैं।

  • संपत्ति कर की नई दरें 1 अप्रैल की रात 12 बजे से प्रभावी हो गई हैं।

बढ़ेगी आम जनता की मुश्किलें!

बीते दिनों ही कलैक्टोरेट की फीस में वृद्धि की गई थी, अब नई अधिसूचना से शहरवासियों को पानी, बिजली और अन्य सेवाओं पर भी अधिक खर्च करना पड़ेगा। प्रशासन के इस फैसले का व्यापारियों और आम नागरिकों पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *