September 22, 2024

कल से देश में अनलॉक 3, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

चीनी वायरस कोरोना यानी कोविड 19 भारत समेत दुनियाभर के 200 से ज्यादा देशों में कोहराम मचा है। तमाम एहतियात और कोशिशों के बावजूद दुनियाभर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहासा बढ़ोतरी हो रही है। भारत के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए देश में 24 मार्च से जारी लॉकडाउन का आज 127वां दिन है। वहीं देश में कल से अनलॉक-3.0 लागू होने जा रहा है। अनलॉक-1.0 और अनलॉक-2.0 के तहत देश में शर्तों के साथ होटल, मॉल, धार्मिक स्थल समेत कई सार्वजनिक जगह भी खुल चुके हैं। वहीं अब देश में 1 अगस्त से अनलॉक-3.0 की तैयारी है। 

अनलॉक-3 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार भी कंटेनमेंट जोन को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से और ढील दिए जाने का फैसला लिया गया है। अनलॉक-3 के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस गाइडलाइंस के मुताबिक बाहरी गतिविधियियों को काफी हद तक खोला जाएगा। अनलॉक 3 के लिए दिशा-निर्देश के मुताबिक कन्टेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी।  एक नजर डालते हैं कि किन-किन चीजों पर से पाबंदी हटा दी गई है और किन चीजों पर पाबंदी बरकरार है।

अनलॉक-3 में इन कामों पर से हटी पाबंदी…

– रात (नाइट कर्फ्यू) के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है।

– योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त, 2020 से शर्तों के खोलने की अनुमति। इन जगहों पर मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग जा सकेंगे। 

– सामाजिक दूरी के पालन और हेल्थ प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की अनुमति दी गई है।

– वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है।

– व्यक्तियों और सामानों के राज्य के अंदर और राज्य के बाहर आने-जाने पर पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

इन पर अभी जारी रहेगी पाबंदी…

– मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे।

– स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को 31 अगस्त, 2020 तक बंद रखा गया है।

– सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।

– 31 अगस्त, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।

– कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कड़ाई से की जाएगी। इन क्षेत्रों में रोकथाम उपाय से संबंधित दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

– कमजोर व्यक्तियों, अर्थात् 65 साल से अधिक आयु के लोगों, सह-रुग्णता वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं, और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी गई है।


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