दिल्ली सरकार ने वाहनों से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की वैधता30 नवंबर तक बढ़ाई
अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपके वाहन के दस्तावेज एक्सपायर हो गए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने वाहनों से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की वैधता 30 नवंबर तक बढ़ा दी है।
दिल्ली सरकार का यह फैसला ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट के साथ पंजीकरण के लिए आवेदनों में आई तेजी को देखते हुए आया है। दिल्ली के परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न ड्राइविंग लाइसेंस केंद्रों पर भारी भीड़ के मामले सामने आए हैं। नतीजतन, उन्होंने समय सीमा बढ़ा दी है।
इसके अतिरिक्त, वाहन मालिकों को राजधानी में आरटीओ कार्यालयों का दौरा करने से राहत मिलेगी, क्योंकि कई सेवाओं को फेसलेस बना दिया गया है जैसे स्वामित्व का ट्रांसफर, डुप्लिकेट आरसी जारी करना, आरसी में पता बदलना, ई-केवाईसी संशोधित करना और परमिट से संबंधित सेवाएं।