दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी फैजल फारूकी की जमानत पर लगी रोक को दिल्ली हाई कोर्ट ने हटाया
दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी फैजल फारूकी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दी थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दिया था। लेकिन, सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील, अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी और दिल्ली सरकार के वकील राहुल महेरा में तीखी बहस हुई थी कि दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कौन करेगा।
राहुल मेहरा के मुताबिक दिल्ली पुलिस के किसी भी मामले को वो रिप्रेजेंट करते है और कोई भी दस्तावेज जो कोर्ट में दायर होता है उनके जरिये होता है नियम यही कहता है और कोई और करेगा तो मान्य नही होगा। लिहाजा, तीनों वकीलों के बहस से हाई कोर्ट काफी नाराज हुआ है। और आरोपी के जमानत पर से रोक हटा दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील, दिल्ली सरकार के वकील से जवाब दायर करने को कहा है कि क्या एलजी सॉलिसिटर जनरल, अडिशनल सॉलिसिटर जनरल और केंद्र सरकार के वकील को दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करने के लिए नियुक्त कर सकते है या नही।