September 22, 2024

दुर्गा पूजा के दौरान होने वाली भीड़-भाड़ से बचने के लिए राज्य सरकारों ने दिशा निर्देश जारी किए

कोरोना के तीसरे लहर की आशंका के बीच त्योहारों को लेकर राज्य सरकारें सतर्कता बरत रही हैं. दुर्गा पूजा के दौरान होने वाली भीड़-भाड़ से बचने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली के बाद अब कर्नाटक सरकार ने भी आज गाइडलाइंस जारी की हैं. लोगों से राज्य सरकारों  ने अपील की है कि वो गाइडलाइंस का पालन करें.

कर्नाटक सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश

वृहद बेंगलुरू महानगर पालिका ने दुर्गा पूजा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है जिसके अंतर्गत मूर्ति का आकार 4 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए. इसमें कहा गया है कि जोन के संबंधित संयुक्त आयुक्त की अनुमति से प्रति वार्ड 1 मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए. प्रार्थना के दौरान एक बार में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी.

यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नवरात्रि पर मां के पंडाल बनाने और मूर्ति रखकर पूजा करने की अनुमति दे दी है. यूपी के राज्यमंत्री पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल (स्वतंत्र प्रभार) नीलकंठ तिवारी ने बताया कि पूजा पंडालों को लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की हैं. उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह तक कहा है कि खुले स्थान पर कार्यक्रम में कोई प्रतिबंध नहीं है.

दिल्ली सरकार ने भी जारी किया गाइडलाइंस 

दिल्ली सरकार ने भी दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइन्स जारी की गई है. जैसे रामलीला के आयोजन स्थल के भीतर या बाहर खाने-पीने के स्टाल, मेला व झूला लगाने या जुलूस की अनुमति नहीं होगी. वहीं, सार्वजनिक स्थलों व नदी के किनारे छठ पर्व मनाने की भी अनुमति नहीं होगी. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।

दुर्गा पूजा और रामलीला के लिए लोगों को एकत्र होने संबंधी छूट 15 नवंबर तक प्रभावी रहेगी. बंद सभागार में पूजा का आयोजन करने पर हाल की क्षमता के 50 फीसद या अधिकतम 200 लोगों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी. वहीं, खुले स्थान पर रामलीला मंचन या पूजा करने पर क्षमता के अनुरूप प्रवेश मिलेगा.

महाराष्ट्र में भी गाइडलाइन जारी

महाराष्ट्र सरकार त्योहारों के सीजन को लेकर एहतियात बरतने में लगी हुई है. कुछ ही दिनों में होने वाले नवरात्रि और दुर्गापूजा और दशहरा को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है. बता दें कि 7 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. वहीं राज्य सरकार द्वारा बीते पिछले वर्ष की ही तरह राज्य में गरबा-डांडिया पर रोक लगा दी गई है. यानी राज्य में किसी तरह के गरबा और डांडिया के कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा.

पश्चिम बंगाल में पंडालों में दूर से करने होंगे माता के दर्शन

पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक पंडालों में दूर से ही लोग मां दुर्गा के दर्शन कर सकेंगे. लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा गया है. पंडालों के नजदीक कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी तथा श्रद्धालुओं को आवश्यक रूप से मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा.

अष्टमी के दिन अर्पित होने वाली पुष्पांजलि के लिए किसी को भी पुजारी के करीब जाने की अनुमति नहीं होगी बल्कि माइक्रोफोन पर सार्वजनिक तौर पर मंत्रोचार करते हुए पुष्पांजलि का समर्पण होगा. इस साल प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम नहीं होगा. पूजा पंडालों के पास मेला आयोजन नहीं होगा. दुर्गा पूजा पंडाल सभी तरफ से खुले रहें और उनमें पर्याप्त स्थान तथा सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के प्रबंध हों.

झारखंड सरकार ने विस्‍तृत दिशा निर्देश जारी किया

दुर्गा पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी, पंडाल में एक समय में  50% या 25 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे, मेला का आयोजन नहीं होगा,मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी, कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा. भोग वितरण नहीं किया जाएगा. किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम- गरबा, डांडिया प्रतिबंधित रहेंगे. खाने पीने की कोई दुकान या ठेला नहीं लगेगा, विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा. लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा, ढाक की अनुमति‍ होगी.


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