वाहनों के ई-दस्तावेज भी होंगे मान्य, नेशनल परमिट लेने वाले वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य
डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अब ड्राइविंग लाइसेंस एवं मोटर वाहनों से जुड़े कागजात को डिजिटल रूप में रखने की भी अनुमति देने की योजना बना रही है। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआई) में कुछ संशोधन प्रस्तावित किया है। इस पर आम जनता से प्रतिक्रिया मांगी गई है, उसके बाद इस संशोधन को लागू कर दिया जाएगा।
सरकार की तरफ से मंगलवार को यहां जारी एक बयान में बताया गया है कि इस बारे में आम जनता सड़क परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव को आगामी 11 अगस्त तक प्रतिक्रिया दे सकेंगे। यह बदलाव हो जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा आदि के कागजात की मूल प्रति रखना जरूरी नहीं रह जाएगा। वाहन मालिक चाहें, तो इसकी मूल प्रति रख सकते हैं और चाहें तो इसकी डिजिटल प्रति। कागजातों की डिजिटल प्रति सब जगह मान्य होगी।
इसी के साथ, मंत्रालय ने नेशनल परमिट लेने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों को फास्टैग लेना अनिवार्य कर दिया है और इन्हें आवश्यक रूप से वाहनों में व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम का उपकरण भी लगवाना होगा। अभी तक यह ऐच्छिक था। फास्टैग का उपयोग राजमार्गों पर डिजिटल तरीके से टोल अदा करने में होता है। इससे न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि वाहन मालिकों को प्रोत्साहन राशि भी मिलती है।