कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी।
1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार ने खराब स्वास्थ्य को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी। जिसपर जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि उनकी चिकित्सा स्थिति स्थिर है और सुधार हो रहा है।
सज्जन कुमार के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उनको व्यक्तिगत खर्चे पर मेदांता हॉस्पिटल में इलाज कराने की इजाजत दी जाय। कोर्ट ने कहा कि उनको इस तरह ‘सुपर VIP’ व्यवस्था नहीं दी जा सकती।
कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर को 1984 के राज नगर इलाके में सिख विरोधी दंगों में दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।