एनआईओएस डीएलएड पर सुप्रीम कोर्ट जायेगी सरकार
देहरादून। एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। सरकार से एसएलपी की अनुमति मिलने के बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बेसिक शिक्षक निदेशक वंदना गर्ब्याल को कार्यवाही शुरू करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक विभाग ने सरकारी अधिवक्ता को एसएलपी के लिए दस्तावेज मुहैया करा दिए हैं।
हाईकोर्ट ने बीती 14 सितम्बर को सरकार को आदेश दिए थे कि वो एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को भी बेसिक शिक्षक भर्ती की वर्तमान प्रक्रिया में शामिल करें। सरकार प्रक्रिया के बीच में एनआईओएस को शामिल करने के पक्ष में नहीं इससे पूर्व 10 फरवरी 2021 में भी सरकार एनआईओएस डीएलएड को बेसिक शिक्षक की भर्ती के लिए अपात्र करार दे चुकी है।
सरकार का मानना है कि बेसिक शिक्षक भर्ती नियमावली में 18 महीने के डीएलएड को मान्य नहीं किया गया है। दूसरा, यदि बीच में भर्ती में नए लोगों को शामिल किया जाता है तो अब तक हो चुकी 1849 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। नए सिरे से मेरिट बनाने पर पूर्व में चयनित कई लोगों को हटने भी पड़ सकता है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीएड-टीईटी प्रशिक्षित भी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर चुके हैं। मालूम हो कि बेसिक शिक्षकों के 2724 पदों में अब तक 1849 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब केवल 800 के करीब पदों पर भर्ती बाकी है।