September 25, 2024

जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के नियमों की अधिसूचना, पीडीपी ने विरोध जताया

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए प्रक्रिया की अधिसूचना जारी की है। जम्मू कश्मीर के एक अधिकारी के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रॉसीजर रूल्स 2020 को अधिसूचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य है।

15 दिनों में मिलेगी सर्टिफिकेट

जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता और प्रमुख सचिव (ऊर्जा) रोहित कंसल ने कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए डोमिसाइल पहली शर्त है। कंसल ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इन नियमों से डोमिसाइल सर्टिफिकेट तय समय में पारदर्शी तरीके से जारी किए जाएंगे ताकि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत न हो। उन्होंने बताया कि सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन का वक्त तय किया गया है।

परमानेंट रेजीडेंट रूल्स का स्थान लेंगे

नए डोमिसाइल रूल्स पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजीडेंट रूल्स का स्थान लेंगे। राज्य से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने के बाद ये नियम निष्प्रभावी हो गए। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त अधिकारों और जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज (डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010) के सेक्शन 15 के तहत नए नियम अधिसूचित किए गए हैं।

महामारी में भी सरकार अधिकार विहीन कर रही- पीडीपी

अधिसूचना जारी किए जाने पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा कि महामारी के दौर में भी केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को अधिकार विहीन करने के अपने अभियान पर आगे बढ़ रही है। इस तरह की अधिसूचना से पिछले साल पांच अगस्त के गलत फैसले को छिपा नहीं सकती है। राज्य को अधिकार विहीन और लोगों को मताधिकार विहीन करने से कश्मीर की समस्या नहीं सुलझेगी। इसके कारण हजारों लोगों की जानें जा चुकी है। पीडीपी ने अपने बयान में कहा कि वह इस फैसला का विरोध करती रहेगी।


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