हरियाणा विधानसभा भंग: राज्यपाल का बड़ा फैसला, जानें इसके पीछे की वजह

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संवैधानिक नियमों के चलते हरियाणा सरकार ने लिया अहम निर्णय

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस फैसले पर मुहर लगाते हुए आदेश जारी किए हैं। राजभवन ने इसे लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें तत्काल प्रभाव से विधानसभा को भंग करने की बात कही गई है।

क्यों हरियाणा विधानसभा हुई भंग?
संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ राम नारायण यादव ने बताया कि हरियाणा में आखिरी विधानसभा सत्र 13 मार्च को हुआ था। संविधान के अनुसार, अगला सत्र छह महीने के भीतर होना आवश्यक है। 12 सितंबर को यह समय सीमा पूरी हो गई। ऐसे में सरकार के पास विधानसभा भंग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

अब राज्यपाल मौजूदा कैबिनेट को अगली सरकार के गठन तक केयरटेकर के रूप में बने रहने का निर्देश दे सकती हैं। यह फैसला संविधान की धारा 174 के तहत लिया गया है।

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