Haryana Election: नए मतदाताओं को लेकर बड़ा खुलासा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हो रहा है उल्लंघन!

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जानिए क्यों नामांकन प्रक्रिया से पहले ही बंद हो रहा है वोटर रजिस्ट्रेशन और क्या आप भी हैं इससे प्रभावित?

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23(3) के अनुसार, मतदाता सूचियों में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक नए नाम दर्ज किए जा सकते हैं। इसके बावजूद, चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के कारण नए मतदाताओं को केवल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक ही रजिस्टर करने की अनुमति दी जा रही है।

RTI से खुलासा:

RTI के तहत मांगी गई जानकारी में यह बात सामने आई है कि भारतीय चुनाव आयोग ने 2009 में सभी राज्यों के चुनाव अधिकारियों को यह निर्देश दिए थे कि प्रशासनिक कारणों से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के 10 दिन पहले ही नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद कर दी जाए। यह सुप्रीम कोर्ट के 1977 के फैसले का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक मतदाता रजिस्ट्रेशन जारी रहना चाहिए।

क्या है असल आंकड़ा?

हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में दर्ज आंकड़े 2 सितंबर तक के हैं, लेकिन इसे 12 सितंबर तक का दिखाया गया है। इससे कई नए मतदाता रजिस्ट्रेशन के अवसर से वंचित हो गए।

नए मतदाताओं के लिए चेतावनी:

यह खुलासा उन लोगों के लिए भी चिंता का विषय है, जो अब तक खुद को वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं करा पाए हैं। चुनाव आयोग के इस नियम के कारण नामांकन की अंतिम तिथि के 10 दिन पहले ही आवेदन बंद हो जाता है।

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