हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024: निर्वाचन आयोग ने जारी किए सख्त दिशा-निर्देश, जानें क्या करें और क्या नहीं
चंडीगढ़: भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का पालन चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अनिवार्य रूप से किया जाना है।
क्या करें (डूज):
- निष्पक्ष उपलब्धता: सार्वजनिक स्थानों जैसे मैदान और हेलीपैड सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- आलोचना की सीमा: अन्य दलों और उम्मीदवारों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यों तक सीमित होनी चाहिए।
- पुलिस को सूचित करें: प्रस्तावित बैठक के स्थान और समय के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों से अनुमति समय पर लें।
- शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग: सभी चुनाव अधिकारियों का सहयोग करें और सुनिश्चित करें कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित हो।
- पहचान पर्ची का उपयोग: मतदाताओं को दी गई पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होनी चाहिए, जिस पर किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का नाम और निशान न हो।
- जुलूस के लिए अनुमति: जुलूस के समय, स्थान और मार्ग के लिए पूर्व अनुमति लें और सुनिश्चित करें कि यातायात बाधित न हो।
क्या न करें (डॉन’ट):
- जातीय या सांप्रदायिक अपील: मतदाताओं की जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील करना सख्त वर्जित है।
- प्रलोभन न दें: किसी भी प्रकार का वित्तीय या अन्य प्रलोभन मतदाताओं को न दें।
- पोस्टर क्षति: अन्य दलों और उम्मीदवारों के पोस्टरों को हटाना या विकृत करना सख्त मना है।
- लाउडस्पीकर का समय: रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग न करें।
- कैश लेन-देन से बचें: नकद लेन-देन न करें और बड़ी धनराशि अपने पास न रखें।
- अवैध गतिविधियाँ: किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि जो सामाजिक तनाव या वैमनस्यता बढ़ाए, न करें।
महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश:
- चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद गैर-आवश्यक व्यक्तियों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा।
- सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि किसी भी शिकायत को तुरंत निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग अधिकारी या पर्यवेक्षकों के संज्ञान में लाया जाए।
निर्वाचन आयोग का कड़ा संदेश:
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि चुनाव की पारदर्शिता और पवित्रता बनाए रखने के लिए आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है।