हरियाणा चुनाव: ड्यूटी पर कर्मियों की मौत पर मिलेगी ₹30 लाख की अनुग्रह राशि, जानें पूरी प्रक्रिया

चुनाव ड्यूटी के दौरान हिंसा या अन्य कारणों से मौत पर परिवार को मिलेगा मुआवजा, दिव्यांगता पर भी मिलेगी सहायता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिया बड़ा बयान।
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान पोलिंग कर्मियों या सुरक्षा कर्मियों की मौत होने पर उनके परिवार को ₹30 लाख तक की अनुग्रह राशि दी जाएगी। अगर मृत्यु हिंसक घटना, बम ब्लास्ट, या गोलीबारी के कारण होती है, तो यह राशि दी जाएगी। वहीं, किसी अन्य कारण से मौत होने पर ₹15 लाख और स्थायी दिव्यांगता पर ₹15 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा, यदि कर्मचारी किसी शारीरिक अंग या आंखों की दृष्टि खो देता है, तो उसे ₹7.5 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।
चुनाव ड्यूटी की परिभाषा और प्रक्रिया
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार, या अन्य नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली अनुकंपा राशि से अलग और अतिरिक्त होगी। चुनाव ड्यूटी की अवधि चुनावों की घोषणा से लेकर परिणाम की तिथि तक मानी जाएगी।
अनुग्रह राशि प्रक्रिया को 10 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को शुरू करना होगा, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय इसे 1 माह के भीतर पूरा करेगा।
कौन-कौन होंगे कवर?
यह प्रावधान सभी चुनाव कर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), SAP, राज्य पुलिस, होमगार्ड, निजी ड्राइवर, क्लीनर, और ईवीएम से संबंधित तकनीकी स्टाफ पर लागू होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी कर्मचारी के प्रशिक्षण या चुनाव कार्य के लिए घर से निकलने से लेकर वापस लौटने तक के दौरान हुई दुर्घटना को भी चुनाव ड्यूटी की घटना माना जाएगा, बशर्ते मृत्यु या चोट का चुनाव ड्यूटी से संबंध हो।
चुनाव ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का निर्देश
सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पोलिंग कर्मियों के लिए ट्रेनिंग और ड्यूटी केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। एंबुलेंस और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी सुनिश्चित होनी चाहिए।
पंकज अग्रवाल ने कहा, “चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं, और इसे निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संचालित करने वाले कर्मियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।”