हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन में किया बड़ा संशोधन, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
चंडीगढ़, 5 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब हरियाणा सरकार के रिटायर्ड जजों को दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) के अनुसार नई पेंशन दरों का लाभ मिलेगा।
संशोधन के अनुसार, 2016 से पहले रिटायर हुए न्यायिक अधिकारियों की मौजूदा पेंशन को 2.81 के गुणांक से बढ़ाया जाएगा, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। विकल्प के रूप में, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) और हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम, 2023 के तहत फिटमेंट टेबल के आधार पर भी पेंशन को संशोधित किया जा सकता है।
वहीं, 2016 के बाद सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए पेंशन की गणना हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के अनुसार की जाएगी। इन पेंशनभोगियों को महंगाई राहत भी दी जाएगी, और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके साथ ही, महंगाई भत्ते में वृद्धि के अनुसार ग्रेच्युटी सीमा में भी बढ़ोतरी होगी।
सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन के बकाया का भुगतान पेंशनभोगियों को किया जाएगा। इसके अलावा, पेंशन की गलत गणना की स्थिति में भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए पेंशनभोगियों से अंडरटेकिंग ली जाएगी।
इस संशोधन से राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।