स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार ने दि अनुबंधित कर्मचारियों को सौगात, अब मिलेगा नौकरी की सुरक्षा और कई सुविधाएं
चंडीगढ़, 8 अगस्त: हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उन्हें नौकरी की सुरक्षा देने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक अध्यादेश लाकर प्रदेशभर के लगभग 1 लाख 20 हजार अनुबंधित कर्मचारियों के लिए कई अहम सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। यह फैसला आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2, साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं अब सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रहेंगी। 15 अगस्त, 2024 तक जिन कर्मचारियों ने 5 साल पूरे कर लिए हैं, वे इस नीति के तहत लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने यह भी तय किया है कि अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और अन्य लाभ मिलेंगे।
अनुबंधित कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं:
- वेतन वृद्धि: हर जनवरी और जुलाई में, अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में महंगाई भत्ते के अनुरूप वृद्धि होगी।
- सालाना वेतन वृद्धि: एक साल की सेवा के बाद कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि मिलेगी।
- ग्रेच्युटी और अन्य लाभ: सभी कर्मचारियों को डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। साथ ही, मेटरनिटी एक्ट और पीएम-जन आरोग्य योजना जैसे स्वास्थ्य लाभ भी दिए जाएंगे।
- विशेष वेतन वृद्धि: 5, 8 और 10 साल तक सेवा देने पर कर्मचारियों को मानदेय के अतिरिक्त वेतन मिलेगा।
इसके अलावा, गेस्ट टीचर्स को भी अब इन सभी अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जो पहले एक्ट के तहत नहीं थे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस फैसले को कर्मचारियों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया है, जो हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को साबित करता है। इस निर्णय से राज्यभर के अनुबंधित कर्मचारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि यह फैसला उन्हें एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाएगा।