हरियाणा में नर्सरी लगाने के लिए अब लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो होगी जेल और जुर्माना! बिना मंजूरी नर्सरी चलाई तो लगेगा 1 लाख तक का जुर्माना, जानें पूरी डिटेल

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हरियाणा डेस्क: अब हरियाणा में पौधों की नर्सरी लगाने के लिए सरकार से अनिवार्य लाइसेंस लेना होगा। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस नर्सरी संचालित करता है या तय नियमों का पालन नहीं करता, तो उसे 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और 1 साल तक की जेल हो सकती है। कंपनियों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर उनके निदेशक, प्रबंधक और अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। इस संबंध में सरकार “हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक” लाने की तैयारी में है।

5 साल के लिए मान्य होगा लाइसेंस

✅ लाइसेंस की वैधता – 5 वर्ष
✅ नर्सरी शुरू करने से पहले अधिकारियों द्वारा निरीक्षण अनिवार्य
✅ सही मानकों के अनुसार नर्सरी संचालित करने पर ही लाइसेंस मिलेगा
✅ अगर नर्सरी का नाम बदलकर दूसरी जगह शुरू करनी हो, तो दोबारा फीस देनी होगी

नियमों का उल्लंघन करने पर ये होंगी सख्त कार्रवाई

⚠ लाइसेंस रद्द होने के बावजूद नर्सरी चलाई, तो पौधे किए जाएंगे नष्ट
⚠ नर्सरी संचालन के दौरान गलती मिलने पर लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है
⚠ लाइसेंस गुम होने या खराब होने पर दोबारा लेने के लिए भी फीस देनी होगी

📌 हरियाणा में नर्सरी व्यवसाय शुरू करने से पहले जरूरी मंजूरी लेना अनिवार्य है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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