हरियाणा पुलिस को बड़ी ताकत: कोर्ट में पेशी के दौरान अब अपराधियों को पहनाई जाएगी हथकड़ी नए कानून BNSS 2023 के तहत पुलिस को मिला अधिकार, गंभीर अपराधों के आरोपी होंगे सख्त निगरानी में।

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चंडीगढ़: हरियाणा में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस को एक बड़ा अधिकार दिया गया है। अब कोर्ट में पेशी के दौरान गंभीर अपराधों में लिप्त आरोपियों को हथकड़ी पहनाई जा सकेगी। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने इस संबंध में प्रदेश के सभी एसपी को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। इसके तहत 12 तरह के गंभीर अपराधों में लिप्त अपराधियों को हथकड़ी लगाने का प्रावधान किया गया है।

डीजीपी के निर्देशानुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 43(3) के तहत पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता को देखते हुए ऐसे आरोपियों को हथकड़ी पहना सकती है।

गंभीर अपराध जिनमें हथकड़ी का प्रावधान:

  1. आतंकवाद
  2. नशे का कारोबार
  3. हथियारों और गोला-बारूद का अवैध उपयोग
  4. रेप
  5. मर्डर
  6. एसिड अटैक
  7. बच्चों के साथ यौन अपराध
  8. राज्य विरोधी गतिविधियां

डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि जो आरोपी बार-बार अपराध करते हैं या हिरासत से फरार हो चुके हैं, उन्हें भी इस दायरे में शामिल किया जाएगा।

नए कानूनों का उद्देश्य:
1860 में लागू किए गए पुराने भारतीय कानूनों को हटाकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य संहिता को लागू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च तक इन कानूनों को पूरी तरह से लागू करने का समय दिया है।

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