हरियाणा शिक्षा बोर्ड का नया फरमान: बिना आधार कार्ड बच्चों को नहीं मिलेगा स्कूल में एडमिशन

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रजिस्ट्रेशन के लिए सख्त नियम, फोटो भी स्कूल ड्रेस में अपलोड करनी होगी

रानियां: हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए बोर्ड ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। छात्रों और उनके अभिभावकों को अपना आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, छात्रों को अपनी फोटो स्कूल की यूनिफॉर्म में अपलोड करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. वी.पी. यादव ने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों को स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (एस.एल.सी.) और स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) देना अनिवार्य होगा। बिना एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी।

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि और विलंब शुल्क:

  • 9 अक्टूबर तक बिना विलंब शुल्क आवेदन।
  • 16 अक्टूबर तक: ₹100 विलंब शुल्क।
  • 23 अक्टूबर तक: ₹200 विलंब शुल्क।
  • 30 अक्टूबर तक: ₹300 विलंब शुल्क।
  • 6 नवंबर तक: ₹1000 विलंब शुल्क।

छात्र 8 से 13 नवंबर के बीच अपने आवेदन में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं।

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