November 14, 2024

हरियाणा में मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष पुनरीक्षण कार्य शुरू: नए वोटर 16 अगस्त तक दर्ज कर सकते हैं दावे और आपत्तियां

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चंडीगढ़, 3 अगस्त – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा राज्य में मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष पुनरीक्षण कार्य 1 जुलाई 2024 की निर्धारित तिथि के आधार पर शुरू कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, पंकज अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान के तहत 90 विधानसभा क्षेत्रों में सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन 2 अगस्त 2024 को कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि नए वोटर बनने के इच्छुक नागरिक 16 अगस्त तक अपने दावे व आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, विशेष अभियान के रूप में 3-4 अगस्त और 10-11 अगस्त को बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) की उपस्थिति में नए वोट बनाने और त्रुटियों के संशोधन के लिए फॉर्म जमा किए जा सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरें फार्म

मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने के लिए इच्छुक नागरिक फार्म नंबर 6 के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति पहले से दर्ज विवरण में बदलाव चाहता है या पता बदलना चाहता है, तो वह फार्म नंबर 8 का उपयोग कर सकता है। किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटाने के लिए फार्म नंबर 7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है।

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 अगस्त को

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी प्राप्त दावे व आपत्तियों का निपटारा 26 अगस्त तक किया जाएगा और 27 अगस्त 2024 को अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। इसके अलावा, नए मतदाता ऑनलाइन भी वोटर पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि 1 जुलाई 2024 तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी युवक-युवतियां अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं ताकि वे आगामी चुनावों में वोट डाल सकें।