हाईकोर्ट ने विद्यालयी शिक्षा सचिव को जारी किया अवमानना नोटिस
नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर विद्यालयी शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। दिनेश जोशी, ललित लोहनी, त्रिभुवन कोहली व कई अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि एसीपी का लाभ दिए जाने के मामले में उनके हित में कोर्ट ने साल 2019 में आदेश दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें एसीपी का लाभ नहीं दिया गया। इस प्रकरण में पूर्व में खंडपीठ ने सरकार की स्पेशल अपील को निरस्त कर एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया था।
एकलपीठ ने उनके हक में फैसला देते हुए कहा था कि बेसिक शिक्षा परिषद् में उनकी ओर से की गई सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हें एसीपी का लाभ दिया जाए। आदेश हो जाने के बाद भी सरकार ने उनकी एसीपी का लाभ नहीं दिया।
एकलपीठ के आदेश को सरकार ने स्पेशल अपील दावा कर खंडपीठ में चुनौती दी थी।
पूर्व में खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हटाने के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रार्थनापत्र दिया गया था।
खंडपीठ ने सरकार की स्पेशल अपील को निरस्त करते हुए एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा था। याचिका में कहा गया कि कोर्ट के आदेश होने के बाद भी उन्हें अभी तक एसीपी का लाभ नहीं दिया गया है।