मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की जनहित याचिका पर गुजरात को हाईकोर्ट का नोटिस

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गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य भर की मस्जिदों में लाउडस्पीकरों की मात्रा अधिक होने के कारण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। सरकार को 10 मार्च तक जवाब दाखिल करना है।

याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भी भरोसा किया है, जहां गाजीपुर जिले में मुअज्जिन द्वारा एम्पलीफाइंग उपकरणों का उपयोग करके प्रार्थना करने की अनुमति देने का अनुरोध अदालत ने खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उसने इस संबंध में जून 2020 में गांधीनगर में मामलातदार कार्यालय को एक लिखित शिकायत भी प्रस्तुत की थी, जिसने इसे गांधीनगर के सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन में भेज दिया था। हालांकि उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

प्रजापति की ओर से अधिवक्ता धर्मेश गुर्जर ने मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एजे शास्त्री की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि जनहित याचिका में लाउडस्पीकर की मात्रा को सीमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

गुजरात के अनुसार, ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत निर्धारित अनुमेय 80 डेसिबल है। जब कोर्ट ने शादी के बैंड के बारे में पूछा तो वकील ने प्रस्तुत किया कि इसके लिए मौजूदा मानदंड हैं और जो लोग इस्लाम में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें “इस तरह के ध्वनि प्रदूषण” के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। उसने कहा, “गणपति उत्सव, नवरात्रि के लिए प्रतिबंध हैं, फिर मस्जिदों की प्रार्थना के लिए क्यों नहीं।”