हिजाब विवाद: तत्काल सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कहा- उचित समय पर ही हस्तक्षेप करेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के स्कूलों व कॉलेजों में हिजाब और अन्य धार्मिक पोशाक पर प्रतिबंध लगाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि शीर्ष अदालत उचित समय पर ही हस्तक्षेप करेगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ एक छात्र द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का उल्लेख किया। अधिवक्ता कामत ने कहा, “वास्तव में यह पूर्ण निलंबन है।”
राज्य सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम फैसले का आदेश अभी तक नहीं आया है, जिसके बाद अधिवक्ता कामत ने सोमवार को सुनवाई के लिए जोर दिया, जब कर्नाटक उच्च न्यायालय भी मामले की आगे सुनवाई करने वाला है।
सीजेआई ने लाइवलॉ के हवाले से कहा, “मैं कुछ भी व्यक्त नहीं करना चाहता। इसे बड़े स्तर पर न लें। हम यह भी जानते हैं कि राज्य में क्या हो रहा है और आपको यह भी सोचना होगा कि क्या इसे दिल्ली लाना उचित है।”
विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि अंतरिम आदेश ने व्यक्तियों की अंतरात्मा की पसंद पर सवाल खड़ा कर दिया है। लाइवलॉ ने सूचना दी कि याचिकाकर्ता ने एक समन्वय पीठ द्वारा पारित उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में कार्यवाही के संचालन पर एकतरफा विज्ञापन-अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है।