हार्स ट्रेडिंग-2016ः हरीश रावत के स्टिंग प्रकरण में संक्षिप्त सुनवाई, हाईकोर्ट ने दी नई तारीख
नैनीतालः पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट में मंगलवार को संक्षिप्त सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से उनके खिलाफ दायर मामले को सुनते हुए न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख मुर्कर की।
गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरष्ठि अधिवक्ता कपिल सिब्बल हाईकोर्ट में पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ दायर विधायकों की खरीद-फरोख्त संबंधी स्टिंग आॅपरेशन संबंधी याचिका मामले में रावत की ओर से पैरवी कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने पूर्व में हरीश रावत के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाले प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद सीबीआई को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए सात जनवरी की तिथि नियत की थी।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई में रावत की ओर से सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देते हुए एक नई याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस पर सीबीआई से जवाब मांगा था।
मामले के अनुसार मार्च 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया था। इसके बाद कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी और राज्यपाल की संस्तुति पर रावत के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई द्वारा प्राथमिक जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी गई। इसी से जुड़े प्रकरण में हरक सिंह रावत ने कैबिनेट के 15 मई 2016 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।