केंद्र सरकार ने शुरू की शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया, इन देशों से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से मांगे आवेदन
केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत गृहमंत्रालय ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से आवेदन मांगे हैं, जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। इनका धर्म हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इत्यादि है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून-1955 और उसके तहत 2009 में बनाए गए नियमों के अंतरगत इस निर्देश के तत्काल क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी की।
केंद्र सरकार ने क्या कहा है?
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ‘नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा पांच के तहत यह कदम उठाया है। इसके तहत उपरोक्त राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिया गया है।’