काला हिरण केस : सलमान खान दोषी करार,सैफ, तब्बू, सोनाली और नीलम संदेह के लाभ पर बरी
दो दशक पुराने काले हिरण के शिकार के मामले में जोधपुर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए सलमान खान को दोषी करार दिया है। जबकि, इसी मामले में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि फैसले से पहले अदालत में सलमान खान ने खुद को बेगुनाह बताया। इस केस में सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, तब्बु, नीलम, सोनाली बेंद्रे और एक स्थानीय व्यक्ति आरोपी हैं। सलमान के अलावा सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। फैसले से पहले कोर्ट पहुंचने वालों में सलमान खान सबसे आगे थे। इस दौरान उनकी बहन अलवीरा और अर्पिता भी उनके साथ मौजूद थी। वहीं इसके बाद सैफ अली खान, नीलम और तब्बू कोर्ट पहुंचे। वहीं सोनाली बेंद्रे अपने पति गोल्डी बहल के साथ पहुंची।
सलमान की सज़ा पर जिरह शुरू
उधर, सलमान खान की सज़ा पर बहस शुरू हो गई है। सलमान खान के वकील ने कम से कम सज़ा देने की अपील की है। कानून के जानकारों के मुताबिक, तीन साल तक की अगर सज़ा सुनाई जाती है तो सलमान खान को इसी कोर्ट से बेल मिल सकती है।
जोधपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री की अदालत में सलमान खान को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दोषी करार दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस केस में उन्हें कम से कम एक से लेकर अधिकतम छह साल तक की सज़ा हो सकती है। इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को इस मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इसमें फैसला बाद में सुनाया जाए।
मुंबई से जोधपुर रवानगी के दौरान इनमे से किसी ने भी हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की। सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के निकट कणकणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था।