September 22, 2024

अभी-अभीः उत्तराखंड में 18 मई 6 बजे से 25 मई 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू, शादी में अधिकतम 20 लोगों की अनुमति

देहरादून। कोविड कर्फ्यू के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। उन्होंने बताया कि शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमति होगी।

इसके साथ ही शासकीय प्रवक्ता ने जानकारी देते हुये बताया कि शादी समारोह में शामिल होन वालों को भी 72 घंटे पूर्व आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। वहीं मरीज के तीमारदारों के आने-जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू के दौरान मान्य होगी। उन्होंने बताया कि अंत्येष्टि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगों को अनिवार्य रूप से कर्फ्यू पास दिया जाएगा। बैंक और राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान की अवधि 10 से 2 बजे तक दिन की कार्यविधि की गई। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वहीं वाहन की 50ः की क्षमता अनुमन्य होगी। उनियाल ने बताया कि सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून व राशन दुकानें 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी। उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में आने-जाने के लिए पास की अनिवार्यता नहीं होगी परंतु पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसी प्रकार उद्योगों के लिए मजदूरों की सुरक्षा और आवागमन को अनिवार्य के स्थान पर यथासंभव कर दिया है।


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