September 22, 2024

जमानत मिलने के बाद भी बाहर नहीं आ सकेंगे आशीष मिश्रा, जानें- कहां अटका है मामला

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गुरुवार को बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी। हालांकि, आशीष मिश्रा अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जमानत आदेश में दो संगीन धाराओं का जिक्र नहीं है। बता दें कि मिश्रा को 9 अक्टूबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था।

आशीष मिश्रा जेल में ही क्यों रहेंगे?

लखीमपुर पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में आशीष मिश्रा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120B के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, उस पर आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत भी केस दर्ज हुआ है। हालांकि, बीते दिन आरोपी को जमानत को मिल गई, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश में धारा 302 और 120बी का कोई जिक्र नहीं है। बता दें कि धारा 302 हत्या से संबंधित है तो धारा 120बी आपराधिक साजिश से संबंधित है। अब बाकी धाराओं में जमानत मिलने के बावजूद इन दोनों धाराओं के कारण आशीष मिश्रा को रिहा नहीं किया जा सकता है।

आगे क्या होगा

हाईकोर्ट ने धारा 147,148,149,307,326 और 427 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 34 और 30 में मिश्रा को राहत दी है। अब आशीष मिश्रा के वकील शेष दो धाराओं को भी जमानत आदेश में जोड़ने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लखीमपुर दौरे से पहले किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई। आरोप है कि आशीष मिश्रा के साथ चल रही एक कार विरोध कर रहे किसानों के ऊपर चढ़ा दी गई, जिसमें चार की मौत हो गई। इसके बाद हुई हिंसा में चार और लोगों की मौत हो गई। इनमें एक पत्रकार की भी मौत हुई।


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